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उद्देश्य
क. सहकारी समिति के लक्ष्य निम्नलिखित है:
- केन्द्रीय भण्डार आवश्यक वस्तुओं एवं अन्य उपभोज्य वस्तुओं को उचित मूल्यों पर प्राप्त करना उसका वितरण एवं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों एव भारत सरकार अथवा संझा राज्य प्रशासन द्वारा गठित अधीनस्थ स्थापन संस्थानों एवं क्षेत्र के अन्य उपभेक्ताओं को उचित मूल्य पर बेचनाबेचना। उपभोज्य वस्तुओं एव आवश्यक सामग्री की थोक एव फुटकर खरीद का व्यवसाय तथा डिर्पाटमेंटल स्टोरों, सुपर मार्किट एव उचित मूल्य दुकानों के स्थापन का कार्य ।
- सरकार द्वारा स्थापित सरकारी विभागों कार्यालयों अधीनस्थ संस्थानों एवं अन्य उपभेक्ताओं को स्टेशनरी, कार्यालय उपकरण, कार्यालय उपयोगी मशीनों एवं उनके आवश्यकता अनुसार वस्तुएं उपलब्ध करवाना।
- सदस्यों और अन्य वास्तविक उपभोक्ताओं के हित के लिए उपभोज्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए निर्माण एवं संसाधन इकाईयों को स्थापित करना और उसे चलाने का कार्य ।
- सदस्यों को वितरित उत्पादों के लिए सुधार एवं सेवा कार्य की सुविधा उपलब्ध करवाना और ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों को खोलना ।
- सदस्यों के बीच किफायत, आत्मनिर्भरता एवं सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- उपभोज्य वस्तुओं का आयात व निर्यात ।
- सदस्यों उपभोक्ताओं को अन्य सेवा प्रदान करना।
ख. उपरोक्त लक्ष्यों क विकास के लिए समिति को निम्नलिखित करने का भी पूर्ण अधिकार है
- व्यवसाय की जमा धन राशि प्राप्त करना। सरकार एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य बैंकों सहकारी विनीय एजेंसियों एवं सदस्यों के ऋण प्राप्त करना।
- फुटकर एवं थोक व्यवसाय के लिए किसी व्यक्ित की एजेंसी अथवा फर्म का मान्यता देना ।
- जमीन एवं इमारतें वाहन फैक्टरी वर्कशाप मशीनें एवं उपकरण प्राप्त करना ।
- वस्तुओं का सीधा आयात एवं एजेंटों द्वारा आयात ।
- सदस्यों कर्मचारियों एवं उनके बच्चों के लिए कल्याणकारी नीतियों को चलाना ।
- किसी अन्य सहकारी बैंक अथवा सहकारी समिति का सदस्य बनना और ऐसी समितियों के शेयर खरीदने का कार्य ।
- उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरक एवं प्रांसगिक रूप से कार्य करना।
ग. कृषि आगतों की खरीद, आपूर्ति एवं विपणन
- गुणवत्तापूर्ण कृषि आगतों की खरीद, संकलन, वितरण, आपूर्ति एवं विपणन करना।
- बीज, उर्वरक, जैव-उर्वरक, कीटनाशक, कृषि-रसायन, कृषि औज़ार, उपकरण, मशीनरी, सिंचाई उपकरण तथा अन्य संबद्ध सामग्री के कारोबार करना।
- ऐसी कृषि आगतों की आपूर्ति किसानों, सरकारी विभागों एवं एजेंसियों, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य विश्वसनीय उपभोक्ताओं को करना।
- कृषि आगतों की खरीद, वितरण, आपूर्ति एवं विपणन सीधे अथवा डीलरों, फुटकर विक्रेताओं, सहकारी संस्थाओं अथवा अन्य अधिकृत वितरण माध्यमों के माध्यम से करना।
- उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली कृषि आगतों की गुणवत्ता, सुरक्षित प्रबंधन, भंडारण एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।


