नियम उपनियम
नियम - उपनियम सगठन ने नेय उपनियम एम-सी-एस- ऐक्ट 2002 के अंतगर्त 09-05-2003 को अपनायें।
5] 6 और 7 | सदस्यता |
8 | सदस्यता की समप्ति |
11 | शेयर |
14 | सदस्यों की देयता |
15 | सादाहरण निदेशक मंडल की बैठक |
17 | शर्मिक अधिकार कार्य सम्पादन |
18 | निदेशक मण्डल का गठन |
19 | बोर्ड के अध्यक्ष और निदेशकों का चुनाव |
सदस्यता
सोसाइटी की सदस्यता निम्न के लिए खुली है -
- भारत सरकार के कर्मचारी या दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी श्रेत्र व संघ शासित प्रदेशों या केन्द्रीय भण्डार के नियमित कर्मचारी। इसके अलावा केन्द्रीय भण्डार के नियमित कर्मचारी जी शेयर होल्डर के रुप में पंजीकृत है उन्हें चुनाव से वचिंत प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट डालने तथा बोर्ड के चुनाव से वंचित रखा गया है।
- सहायक स्वायत संगठनों जो भारत सरकार द्वारा स्थापित हो दिल्ली या सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संघ शासित प्रदेशों के कर्मचारी
- केन्द्र सरकार के कर्मचारी
- केन्द्र सरकार के कार्यालयों से सहकारी कैंटीन या सहकारी स्टोर
- केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित कोई अन्य स्वामित्व निगम
2 सोसायटी के सदस्य को ए कलास सदस्य के रुप में तथा संस्थागत सदस्यों को बी कलास सदस्य के रुप में
3 सेवानिवृति के बाद मौजूदा शेयर होल्डर ऐसोसिस्ट सदस्य कहलायेगा। इस स्थति में भी वह मतदार के अधिकार प्रतिनिधि के चुनाव में हिस्सेदारी निदेश्कों के चुनाव से वंचित रहेगा।
6- 1 किसी व्यक्ति का कलास ए की सदस्यता तभी स्वीकार की जाएगी जब तक -
- वह निर्धारित रुप से सदस्यता के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन कार्यकारी समिति या बोर्ड निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया हो
- वह आवेदन की तिथि को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली है।
- वह नियम - उपनियम न- 11 के प्रवाघान को पूरा करता है
कोई संस्थान कलास बी की सदस्यता तभी स्वीकार की जायेगी जब तक-
- वह सदस्यता के लिए आवेदन किया है और आवेदन कार्यकारी समिति या बोर्ड निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया हो।
- वह नियम उपनियम न- 11 के प्रावधान को पूरा करता हो।
- प्रत्येक व्यक्ति संस्था को रु- 10 से -रु-100- आवेदन शुल्क क्रमश: के रुप में जिसे किसी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
किसी व्यक्ति संस्था के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के पूरे होने के बाद ही एक सदस्य के रुप में समझा जायेगा।
- उसका उसकी सदस्यता निर्धारित आवेदन पत्र को कार्यकारी समिति बोर्ड निदेशकों के अनुमोदन के बाद।
- व्यक्ति संस्थागत की प्रवेश शुल्क और शेयर राशि प्राप्त होने के साथ नियम - उपनियम 11 के अन्तर्गत आवेदनपूर्ण हो।
7 सदस्यों के निष्कासन - एक सदस्य का निष्कासन वोट के हकदार, सामान्य निकाय की बैठक जो इसी उदेश्य के लिए आयोजित की गई 2-3 बहुमत से कर सकता है अगर -
- सोसायटी की बकाया राशि का भुगतान न किया गया
- उसे दिवालिएपन से सम्बंध हो
- वह जानबूझकर किसी प्रकार से सोसायटी के हितों को चोट या सोसायटी के काम में अवरोध उत्पन्न या उचित अनुसाशन के पालन में विफल होने पर।
- निदेशक मण्डल कार्यकारी समिति के उदेश्योंके विपरीत कार्य करना व गरिमा को खड़ित करना। जब तक कि एक मौका या प्रतिनिधित्व के लिए प्रस्ताव पारित न किया हो।
8-सदस्यता समाप्त
व्यक्ति सहकारी कैंटीन सहकारी स्टोर की सदस्यता समाप्त होगी यदि -
- वयक्ति को छुटटी या हटाना या सेवानिवृत या मत्यु की अवस्था में
- यदि व अपराधी, बईमानी या नैतिक अध्मता का दोष है
केन्द्रीय रजिस्ट्रार या समितियॉं के रजिस्ट्रार द्वारा केन्द्र सरकार के सहकारी स्टोर या सहकारी कैंटीन का पंजीकरण रदद कर दिया हो।
3 कार्यकारणी समिति निदेशक मण्डल द्वारा त्याग पत्र स्वीकार किया गया हो।
4 नियम उपनिपयम
7 के तहत निष्कासन किया हो। विद्युत बिहार में नये किराना स्टोर के आबंटन समारोह में श्रीमति शीला दीक्षित माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, राजेन्द्र कुमार प्रबन्ध निदेशक आई पी-जी-सी-एल श्रीमति पूनम रावत अघ्यक्षा केन्द्रीय भण्डार श्री जगदीश भटिया प्रबंध निदेशक के केन्द्रीय भंण्डार